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केजीएमयू में समाजसेवियों की ओर से खाना वितरण के लिए नये नियम लागू

-निर्धारित क्वालिटी वाला भोजन निर्धारित स्थानों पर ही बांटने की अनुमति, वार्डों-विभागों में जाकर वितरण का अधिकार नहीं

सेहत टाइम्स

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/वार्डों/यूनिटों इत्यादि में भर्ती रोगियों के परिजनों/तीमारदारों को समाजसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा भोजन वितरण करने को लेकर नयी व्यवस्था के तहत केजीएमयू के किचेन में तैयार हुआ अथवा (FSSAI) से सत्यापित किचन द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ का पैकेट अथवा फूड सेफ्टी लाइसेन्स धारक संस्था द्वारा खाद्य सामग्री भोजन निर्धारित स्थान/कैनोपी में ही वितरित कर सकेंगे, विभागों या वार्डों में जाकर भोजन वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

केजीएमयू के गाँधी स्मारक एवं सम्बद्ध चिकित्सालय के अधीक्षक द्वारा जारी पत्र में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि सम्बन्धित समाजसेवी संस्था/व्यक्ति, केजीएमयू के किचेन द्वारा तैयार भोजन के पैकेट, उनसे प्राप्त करेंगे एवं उसके वितरण के लिए विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग द्वारा बताये गये एक निश्चित स्थान अथवा कैनोपी पर रखकर, पैकेट का वितरण रोगियों के तीमारदारों को करेंगे।

आदेश में कहा गया है कि यदि कोई समाजसेवी संस्था व्यक्ति, मर्ती रोगियों के तीमारदारो को भोजन वितरण करने का इच्छुक होगा तो उसे सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग, से सम्पर्क स्थापित करते हुए भोजन वितरण करने की तिथि एवं समय की जानकारी उपलब्ध करानी होगी, साथ ही कुल कितनी भोजन की थालियों का वितरण कराना है, इसकी भी संख्या बत्तानी होगी।

विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय पर्यावरण विभाग, द्वारा सम्बन्धित समाजसेवी संस्था/व्यक्ति को मेन्यू कार्ड व रेट कार्ड के अनुसार वितरण के लिए बताये गए कुल भोजन के अनुसार, पूर्ण धनराशि, चिकित्सालय के कैश अनुभाग में जमा किया जायेगा। जमा करायी गयी धनराशि की रसीद प्राप्त होने के उपरान्त, केजीएमयू के किचेन के संचालक को, निर्धारित तिथि एवं समय पर बतायी गयी संख्या के अनुसार, भोजन निर्मित करके, उसे बायोडिगेडेबल पैकेट में पैक किया जायेगा। चिकित्सालय परिसर में रोगियों के तीमारदारों को भोजन वितरण कराते समय, किसी भी प्रकार की गन्दगी/कूड़ा-करकट नहीं होना चाहिए।

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