-निलम्बन अवधि में डॉ अजय प्रताप सिंह डीजी स्वास्थ्य कार्यालय से सम्बद्ध रहेंगे

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश शासन ने श्रावस्ती में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम्स के खिलाफ कार्यवाही न किये जाने के आरोप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अजय प्रताप सिंह को निलम्बित कर दिया गया है।
11 दिसम्बर को जारी कार्यालय ज्ञाप में इस आशय की जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुख्य चिकित्साधिकारी, श्रावस्ती द्वारा जानबूझकर अवैध नर्सिंग चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने, कतिपय नर्सिंग होम बिना पंजीकरण के ही बने तथा निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी चिकित्सालयों के बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट निस्तारण के लिए सेवा प्रदाता चयन के संबंध में नवीन बिड प्रकाशित नहीं कराये जाने आदि आरोपों में डा0 अजय प्रताप सिंह को उ.प्र.सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जा रहा है।
अपनी निलम्बन अवधि में डॉ अजय प्रताप सिंह को कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे।

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