-वेतन मैट्रिक्स, पदनाम परिवर्तन तथा नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हता पर निर्देश जारी

सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले नर्सिंग संवर्ग को लेकर शासन ने वेतन मैट्रिक्स, पदनाम परिवर्तन तथा नर्सिंग अधिकारी की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता विषयों पर आज 21 सितम्बर को निर्देश जारी किया है।


निर्देश के अनुसार प्रथम निर्णय में नर्सिंग सवर्ग के सभी पदों पर 1 जनवरी, 2016 से अनुमन्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स यथावत बनाये रखे गये हैं। दूसरे निर्णय में नाम परिवर्तन के तहत स्टाफ नर्स का पदनाम नर्सिंग ऑफीसर और नर्सिंग सिस्टर और नर्सिंग वार्ड मास्टर का पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफीसर हो गया है जबकि सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधिकारी के पदनामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री अशोक कुमार ने इस परिवर्तन के लिए राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश की ओर से सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से इसका इंतजार था।
निर्देश में लिए गए तीसरे निर्णय के बारे में बताया गया है कि केंद्र सरकार से समरूपता के अनुरूप प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स के साथ 6 माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ ढाई वर्ष के अनुभव की अर्हता निर्धारित की गई है।
