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सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है आरटीआई कानून

-सूचना का अधिकार कानून के बारे में जागरूक किया गया लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के छात्र-छात्राओं को

सेहत टाइम्स

लखनऊ। डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में सूचना का अधिकार अधिनयम में छात्रों एवं छात्राओं को जागरूक कराने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य वक्ता के तौर पर डॉ राहुल सिंह थे, डॉ राहुल उत्तर प्रदेश सरकार के आर. टी. आई ऑनलाइन में टीम हेड के पद पर कार्यरत हैं।

यह जानकारी देते हुए संस्थान के मीडिया सेल द्वारा बताया गया है कि डॉ राहुल ने छात्र-छात्राओं को सूचना का अधिकार अधिनयम,2005, उoप्रo सूचना का अधिकार नियमावली,2015 व जनहित गारंटी अधिनयम,2011 के विषय में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य अतिथि निदेशक प्रोo (डॉ) सीएम सिंह ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act, 2005) भारत सरकार द्वारा पारित एक क़ानून है, जो नागरिकों को सरकारी निकायों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोo (डॉ) प्रद्युम्न सिंह, अधिष्ठाता भी उपस्थित रहे, उन्होंने बताया कि आर. टी .आई अधिनियमों से सरकारी कार्यों में पारदर्शिता आती है, भ्रष्टाचार को रोकने में मदद एवं नागरिकों को उनके अधिकारों की जानकारी मिलती है साथ ही प्रशासनिक सुधार में भी सहायता मिलती है।

कार्यक्रम में फैकल्टी, एम.बी.बी.एस/ एम.डी के लगभग 200 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संस्थान के प्रथम अपील अधिकारी डॉ एस. डी कांडपाल एवं जन सूचना अधिकारी डॉ पीयूष करीवाला ने भी उपस्थित रहकर अपना योगदान दिया।

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