Friday , April 19 2024

यूपी में कर्मचारियों को फ्रीज महंगाई भत्‍ते की किस्‍तों के भुगतान के आदेश जारी

-जुलाई माह से 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया महंगाई भत्‍ता

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थान तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा यू जी सी में कार्यरत पद धारकों को महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों तथा जुलाई माह से बड़ी हुई महंगाई भत्ते की किस्त को देने संबंधी शासनादेश जारी कर दिया है।

आज ही 24 अगस्‍त को जारी शासनादेश के अनुसार कोविड-19 के संकट की स्थिति में भारत सरकार के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान फ्रीज करने का निर्णय लिया गया था। शासनादेश में लिखा है कि भारत सरकार ने कार्यालय ज्ञापन 20 जुलाई 2021 द्वारा महंगाई भत्ते की विद्यमान दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दी है तथा इसका भुगतान माह जुलाई से किए जाने का निर्णय लिया है जबकि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक महंगाई भत्ते की दर को 17% बनाए रखने का निर्णय लिया गया है।

ऐसी स्थिति में महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान 1 अगस्त 2021 से नकद किया जाएगा। संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी और इसे 31 जुलाई 2022 के पूर्व भविष्य निधि खाते से निकाला नहीं जा सकेगा।

इसी प्रकार राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्‍छादित अधिकारियों/कर्मचारियों को देय महंगाई भत्‍ते की दिनांक 1 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवशेष की राशि के 10% के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी तथा राज्य सरकार नियोक्ता द्वारा अवशेष धनराशि के 14% के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा, अवशेष की शेष 90% राशि संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.