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जीवन रक्षक दवाओं की असीमित मात्रा में बिक्री पर लगी रोक हाईकोर्ट ने हटायी

-राज्‍य सरकार के आदेश के खिलाफ केमिस्‍ट एंड ड्रगिस्‍ट फेडरेशन ने दायर की थी याचिका

सुरेश गुप्ता

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई जीवन रक्षक दवाओं की असीमित मात्रा में बिक्री पर लगाये गए प्रतिबंध पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी अब हॉर्ट, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर सहित कई बीमारियों की दवाओं की उपलब्धता पुनः सुलभ हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के खिलाफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

यह जानकारी देते हुए केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के महासचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 15 फरवरी को राज्य सरकार के प्रतिबंध के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबंध के फैसले से मुक्त व्यापार करने में फार्मा कंपनियों और विक्रेताओं को गंभीर परेशानियां आने लगी थीं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश पर रोक लगाए जाने से जहां फार्मा कंपनियों को व्यापार में सुविधा मिलेगी वहीं जरूरतमंदों को सुगमता पूर्वक ये जीवन रक्षक दवाएं प्राप्त हो सकेंगी।

उच्च न्यायालय के फैसले पर लखनऊ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश कुमार सहित सभी पदाधिकारियों ने भी प्रसन्‍नता जतायी है।

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