Saturday , November 23 2024

उत्‍तर प्रदेश में अब से हर हफ्ते 55 घंटे का मिनी लॉकडाउन

-प्रत्‍येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रात: 5 बजे तक रहेगा लागू

-मुख्‍य सचिव ने सभी जनपदों में इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए दिये निर्देश

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के लिए राज्य में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक मिनी लॉकडाउन घोषित किया है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को भेजे गए अपने निर्देश में कहा है कि इन 55 घंटों की अवधि में कई प्रकार के प्रतिबंध लागू किये गये हैं। यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक लागू रहेंगे। उन्‍होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं एवं बैंकों को छोड़कर शेष सभी कार्यालय बंद रहेंगे। इस अवधि में सभी शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे, जबकि बाकी 5 दिनों सोमवार से शुक्रवार इन सभी के खुलने की अवधि सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगी।

आदेशों में कहा गया है जो साप्ताहिक बाजार शनिवार और रविवार को लगते हैं उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। धार्मिक स्थलों को इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों के पालन सुनिश्चित करते हुए खोला जा सकता है। इस अवधि में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित सभी औद्योगिक कारखाने, उद्योग चालू रहेंगे लेकिन इन सभी में बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। इस अवधि में सभी आवश्यक सेवाएं जैसे चिकित्‍सा, स्वास्थ्य, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति चालू रहेगी। रेलवे और सड़क परिवहन भी यथावत जारी रहेगा। रेलवे से आने वाले यात्रियों की अपने-अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यथा आवश्यक बसों की व्यवस्था सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।

इसके अलावा मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इसके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।