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30 जून को रिटायर होने वालों को भी दिलायें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ

हाईकोर्ट मद्रास के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की भी लग चुकी है मुहर

-राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से की मांग

अतुल मिश्रा

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र के महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ से मांग की है कि प्रदेश के ऐसे सभी कार्मिकों जो कि 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले हैं, को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य कराये जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े व एक वर्ष कार्य करने के उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि न मिलने से आर्थिक नुकसान से बच सके। इस संबंध में सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने भी अपना फैसला दे रखा है।

अतुल मिश्र ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्मिकों को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाता है, उक्त लाभ ऐसे कार्मिकों को अनुमन्य होता है, जिनके द्वारा विगत वर्ष 1 जुलाई से इस वर्ष 30 जून तक अपनी संतोषजनक सेवाएं पूर्ण की गयी हों। परन्तु ऐसे कार्मिक जो कि 30 जून को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवा निवृत्त हो जाते हैं उन्हें पूरे वर्ष संतोषजनक सेवाएं पूर्ण करने के पश्चात भी उक्त लाभ इसलिये प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ जुलाई पेड इन अगस्त के वेतन से प्राप्त होता है।

इस विसंगति के विरुद्ध उच्च न्यायालय, मद्रास के समक्ष रिट याचिका सं0-18732/2017 पी0 अय्यमपेरूमल बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य योजित की गयी थी। इस याचिका में उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा 30 जून को ही सेवा निवृत्त हो गये कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश 15.09.2017 को पारित किये गये।

उच्च न्यायालय, मद्रास के उक्त आदेश के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका (सि0) 22283/2018 यूनियन आफ इण्डिया बनाम पी0 अय्यमपेरूमल योजित की गयी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23.07.2018 को सुनवाई के पश्चात विषयगत प्रकरण में उच्च न्यायालय, मद्रास के आदेश को यथावत रखते हुए विशेष अनुज्ञा याचिका को निरस्त कर दिया गया।

परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा पारित निर्णय एवं तत्क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के समादर में प्रदेश के ऐसे सभी कार्मिकों जो कि 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले हैं, को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ अनुमन्य करायें, जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े व एक वर्ष कार्य करने के उपरांत वार्षिक वेतन वृद्धि न मिलने से आर्थिक नुकसान से बच सकें। वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ न मिल पाने से कर्मचारियों के पेंशन पर भी आर्थिक असर पड़ रहा है।