-यूपी के चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने भेजे आवश्यक दिशानिर्देश
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में स्थित अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों के पोस्ट कोविड रोगों का इलाज भी अब नि:शुल्क किये जाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसका लाभ जनरल वार्डों में रहने वाले मरीजों को ही मिलेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश शासन ने भेज दिये हैं।
इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, के साथ ही किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, सैफई स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी, संजय गांधी पीजीआई, लोहिया संस्थान, जीआईएमएस ग्रेटर नोएडा, एसएसपी एच एंड पीजीटीआई नोएडा और सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ के अलावा प्रदेश में स्थापित सभी मेडिकल कॉलेजों को भेजे गए पत्र में कहा है कि कोविड-19 महामारी से संक्रमित भर्ती मरीजों के नेगेटिव होने के पश्चात पोस्ट कोविड मरीजों का उपचार भी निशुल्क किया जाए।
पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 बीमारी का स्वरूप इस प्रकार का है कि कतिपय प्रकरणों में आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद पोस्ट कोविड समस्याओं के दृष्टिगत मरीज को अस्पताल में ही रहना पड़ता है। चूंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में नॉन कोविड मरीजों से कुछ सेवाएं भुगतान के आधार पर उपलब्ध होती हैं, ऐसे में वर्तमान समय में कुछ चिकित्सा संस्थानों द्वारा यह जानकारी की गई है कि कोविड-19 से नेगेटिव मरीजों को सामान्य वालों में रखे जाने की स्थिति में उनके उनसे भुगतान लिया जाए अथवा नहीं।
प्रमुख सचिव ने इस संबंध में कहा है कि कोविड-19 में भर्ती मरीजों की जांच में नेगेटिव होने के पश्चात पोस्ट कोविड को मरीजों के सामान्य वार्ड में भर्ती रहने की स्थिति में उनके निशुल्क इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।