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लखनऊ की तर्ज पर पूरे प्रदेश में लागू करें तम्‍बाकू उत्‍पादों को बेचने की पॉलिसी

-कोटपा नियमावली के तहत तम्‍बाकू स्‍ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू करने के लिए मंत्री व एमएलसी ने की मांग

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के राज्‍यमंत्री स्‍वतंत्र प्रभार उपेन्‍द्र तिवारी और एमएलसी अमित यादव ने राजधानी लखनऊ में नगर निगम द्वारा कोटपा नियमावली के तहत लागू की गयी तंबाकू स्ट्रीट वेंडर पालिसी को पूरे प्रदेश में लागू करने की मांग की है। लखनऊ नगर निगम ने इसे 23 नवम्बर 2019 को लागू कर दिया गया था।  

पत्र में कहा गया है कि राजधानी लखनऊ में जो तम्‍बाकू स्‍ट्रीट वेंडर पॉलिसी लागू की गयी है उसका मूल उद्देश्य तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण कर तंबाकू उतपादों के विक्रय और विनिमय पर नियंत्रण करना था। कोटपा नियमावली के अनुसार ही नगर निगम लखनऊ द्वारा तंबाकू वेंडर लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की गयी है, जिसके अंतर्गत जोनवार तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस नगर निगम द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

आपको बता दे कि तंबाकू का उपयोग करने में युवाओं की सहभागिता हर रोज़ 5500 से ज़्यादा होती है। जबकि इसके प्रयोग से 2200 लोग प्रतिदिन मरते हैं। कोविड के संक्रमण के दृष्टिगत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रदेश सरकार द्वारा भी तंबाकू और पान मसाले पर रोक लगा दी गई थी। उक्त को देखते हुए तंबाकू और उसकी बिक्री को नियंत्रित करने के लिए टोबैको स्ट्रीट वेंडर पालिसी की आवश्यकता है। इसी ज़रूरत को आधार मानते हुए उपेंद्र तिवारी मंत्री उत्तर प्रदेश और अमित यादव एमएलसी शाहजहांपुर-पीलीभीत ने नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर टोबैको वेंडर पालिसी नगर निगम लखनऊ को संपूर्ण प्रदेश में लागू करने की मांग की है, जिससे युवाओं को बचाया जा सके और प्रधानमंत्री के संकल्प स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना को साकार किया जा सके।