बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के वाहनों में हेराफेरी करने के पाये गये दोषी
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जनपद फिरोजाबाद में वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत टैक्सी परमिट वाले वाहनों में की गई अनियमितता के लिए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित दोषी चिकित्साधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। जिनमें तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एनएल यादव व डॉ पुष्कर आनन्द तथा चिकित्सा अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा, डॉ. लाल कुमार, डॉ. दीपेन्द्र यादव, डॉ. मनोज तिवारी, डॉ. मुशीर अहमद, व डॉ. विनित यादव दोषी पाये गये हैं। इस सम्बंध में निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य लखनऊ अजीत कुमार को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।