-5 दिसम्बर से एक माह तक पोर्टल के माध्यम से लिया जायेगा आवेदन
-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री ने कहा रिक्त पदों पर हो तबादला
सेहत टाइम्स
लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संविदा कर्मियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पारस्परिक पुनर्नियुक्ति करने के लिए निर्देश जारी किये गये हैं। ज्ञात हो इन निर्देशों पर पिछले माह रोक लगा दी गई थी, अब एक बार पुन: इसे लागू करने के दिशा निर्देश मिशन निदेशक द्वारा जारी किए गए हैं।
दिनांक 2.12.2024 को जारी निर्देशों में कहा गया है कि आगामी 5.12.2024 को प्रातः 11:30 बजे से 5.1.2025 को रात्रि 11:59 तक पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के लिए केवल मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किये जा सकेंगे। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी कहा गया है कि यदि पूर्व में किसी भी संविदा कर्मी द्वारा लिखित रूप से आवेदन किया गया है तो भी उस कर्मी को मानव संपदा पोर्टल के पारस्परिक पुनर्नियुक्ति मॉड्यूल पर पुन: ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक होगा।
निर्देशों में सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पारस्परिक पुनर्नियुक्ति किए गए कर्मियों को ससमय कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र एवं अंतिम तीन माह का आहरित मानदेय का पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें, ऐसा न करने को अनुशासनहीनता माना जाएगा तथा ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी की जाएगी।
इन दिशानिर्देशों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने कहा है कि म्युचुअल स्थानांतरण से कुछ ही कार्मिकों को लाभ मिलेगा, यदि रिक्त पदों पर स्थानांतरण किया जाता तो अधिकांश कार्मिक अपने गृह जनपद पहुंच पाते। उन्होंने कहा कि संघ इस बात का प्रयास करेगा कि रिक्त पदों पर स्थानांतरण प्रारंभ किया जाए।