-प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया अब 30 लाख

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ड्यूटी में तैनात किए जाने वाले कर्मियों की कोरोना से मृत्यु होने की दशा में उनके परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया है, साथ ही यह भी निर्णय लिया है कि ड्यूटी के 30 दिनों के भीतर यदि कोरोना से मृत्यु हुई है तो उसे भी ड्यूटी के दौरान मौत मानते हुए अनुग्रह राशि दी जाएगी।
यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश मंत्रिपरिषद की आज हुई बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह तय किया गया कि ड्यूटी अवधि की जो परिभाषा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है जिसके आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई अवधि में कोविड-19 की वजह से होने वाले संक्रमण व इसके फलस्वरूप होने वाली मृत्यु में जो समय लगता है उसका ध्यान नहीं रखा गया है। अतः अनुग्रह धनराशि को पात्रता के लिए निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 की वजह से होने वाली मृत्यु को पात्रता में लाया गया है।
निर्णय के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी की तिथि से 30 दिन के अंदर कोविड-19 से मृत्यु की दशा में अनुग्रह धनराशि का भुगतान किया जाएगा इससे ऑब्जेक्टिव तरीके से लगभग सभी प्रभावित परिवार आच्छादित हो सकेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 से मृत्यु के साक्ष्य के लिए एंटीजन, आरटीपीसीआर की पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट व सीटी स्कैन में कोविड-19 का संक्रमण पाया जाना माना जा सकता है। निर्णय में कहा गया है कि कोविड-19 मरीज की कतिपय परिस्थितियों में टेस्ट में नेगेटिव आने के बाद भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से उसकी मृत्यु हो सकती है। यह मृत्यु कोविड-19 की वजह से ही मानी जाती है। इस श्रेणी के प्रकरण को 30 दिन के अंदर मृत्यु की दशा में कवर किया जाएगा, इसके लिए अध्यक्ष स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कोविड-19/ निदेशक एसजीपीजीआई द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।

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