-निर्धारित अन्य प्रपत्र दिखाने पर भी कोविड वैक्सीन लगाने के निर्देश

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के लोगों के होने वाले कोविड टीकाकरण को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के सभी लोगों का टीकाकरण किया जा सकता है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होने अथवा आधार कार्ड की बाध्यता नहीं है।
इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में निवास कर रहे प्रत्येक परिवार के सदस्य अपने निवास के प्रमाण पत्र के रूप में किराया/लीज अनुबंध, बिजली का बिल, बैंक पासबुक अथवा नियोक्ता द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आदि दिखाकर अपना टीकाकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के स्थायी और अस्थायी निवासियों को ही टीकाकरण के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है।

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