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14 दिनों का क्‍वारेंटाइन अब घर पर भी संभव, लेकिन शर्तें पूरी करनी होंगी

-अभी तक सरकार के बनाये गये क्‍वारेंटाइन सेंटर पर ही रहना जरूरी होता था

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैश्विक महामारी कोविड-19 को लेकर क्वारेंटाइन किए जाने के तरीके में बदलाव करते हुए अब यह छूट दे दी है कि अगर क्वारेंटाइन में रहने वाला व्यक्ति सभी आवश्यक सुविधाओं को घर में ले सकता है तो उसे सरकार द्वारा बनाए गए क्वॉरेंटाइन सेंटर पर रहने की जरूरत नहीं है, वह अपने घर पर भी क्वॉरेंटाइन हो सकता है। लेकिन यदि निर्धारित आवश्‍यक सुविधायें नहीं हैं तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित किये गये क्‍वारंटाइन सेंटर पर ही रहना आवश्‍यक होगा।

आपको बता दें कि कोविड-19 के पुष्ट रोगी और संदिग्ध रोगी के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अभी 14 दिन के लिए क्वॉरेंटाइन में रखा जाता है, यह क्वॉरेंटाइन सेंटर सरकार ने जगह-जगह पर बनाए हैं। महामारी कोरोना को लेकर बने प्रोटोकॉल के अनुसार क्‍वारंटाइन पीरियड  में संबंधित व्यक्ति को बिना किसी के संपर्क में आए हुए रहना होता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने क्वॉरेंटाइन सेंटर की व्यवस्था की है। इस बारे में नए निर्देश उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने जारी किए हैं इसमें कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण को सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की स्वच्छता एवं संदिग्ध रोगियों के होम क्वॉरेंटाइन जैसे महत्वपूर्ण उपायों के द्वारा काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए इन उपायों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि नए नियमों के अनुसार होम क्वॉरेंटाइन के लिए अनुमति दी जा सकती है बशर्ते घर पर क्वॉरेंटाइन करने वाले के लिए एक पृथक कमरा होना चाहिए, यह कमरा हवादार एवं अटैच टॉयलेट होना चाहिए। घर के अन्य सदस्यों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए। इसी प्रकार जिस आवास में व्यक्ति को रहना है वहां पर 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग व अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला एवं छोटे बच्चों जैसे उच्च जोखिम वर्ग (हाई रिस्‍क ग्रुप) वाले सदस्य नहीं होने चाहिए और अगर हैं तो आवास का आकार एवं व्यवस्था इस प्रकार का होना चाहिए कि उच्च जोखिम वर्ग वाले सदस्य क्वॉरेंटाइन किए गए व्यक्ति के संपर्क में ना आ सके।

एक और शर्त यह है कि आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ऐप को सदैव सक्रिय रखने एवं अपने स्वास्थ्य की दैनिक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के नियंत्रण कक्ष को प्रतिदिन उपलब्ध कराने की लिखित सहमति प्रदान करने पर ही होम क्वॉरेंटाइन की अनुमति दी जाएगी। इसके अतिरिक्त होम क्‍वारंटाइन होने की दशा में घर के बाहर समुचित स्थान पर फ्लायर (एक तरह का बोर्ड जिस पर व्‍यक्ति का नाम व बरती जाने वाली सावधानियों का जिक्र होता है) लगाने की सहमति प्रदान करनी होगी इसके अतिरिक्त क्वॉरेंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों के लिए जो निर्देश निर्धारित किए गए हैं जिसमें साबुन-पानी या सैनिटाइजर से हाथ धोना, मास्‍क का प्रयोग करना, मास्‍क को निर्धारित समय बाद बदलना, कपड़ों को निर्धारित समय बाद धोना, अपने मुंह, आंख को बार-बार छूने से परहेज करना जैसे नियमों को भी मानना होगा।