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शादी समारोहों में अब 100 लोगों की अनुमति, त्‍योहारों के लिए भी गाइडलाइंस

-योगी आदित्‍यनाथ ने कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान दिये निर्देश

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आज कोविड-19 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा तथा चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्‍त अब शादी-विवाह समारोहों में 50 के स्‍थान पर 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति भी दे दी गयी है। लेकिन इसके लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

शादी-‍विवाह जैसे समारोहों के लिए अब खुले अथवा बंद स्‍थान पर 50 की जगह 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इसके लिए शामिल होने वाले लोगों के बैठने की व्‍यवस्‍था के‍ लिए दो गज की दूरी रखना आवश्‍यक होगा। इसके अतिरिक्‍त नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं विजयदशमी/ दशहरा पर्व एवं रामलीला मंचन तथा चेहल्लुम के अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल व रामलीला मंच के स्थापना की अनुमति प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि सार्वजनिक आवागमन प्रभावित न हो। मूर्तियों की स्थापना पारंपरिक परंतु खाली स्थान पर की जाए, उनका आकार यथासंभव छोटा रखा जाए मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे।

इसके साथ ही मूर्तियों के विसर्जन में यथासंभव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए तथा मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही शामिल हों। मूर्ति विसर्जन आदि के समय निर्धारित सीमा से अधिक लोग न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के नियमों का पालन अवश्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल पर क्षमता से अधिक लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए।

निर्देशों में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि यातायात कदापि बाधित न हो एवं बैरियर व पुलिस चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कराई जाए तथा मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही जन सुविधाएं यथा बिजली पेयजल एवं साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है।

जिला व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इस अवसर पर सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे तथा सुरक्षा व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि किसी भी तरह की कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न होने पाए। संवेदनशील क्षेत्रों व अन्य स्थानों पर भी मोबाइल पेट्रोलिंग कराई जाए।

शासन द्वारा चेहल्लुम के अवसर पर भी कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु तथा कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन से यह भी अपेक्षा की गई है कि अनुमति इस शर्त के साथ दी जाए कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए।

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