
लखनऊ। पीजी नीट-2017 की काउन्सलिंग के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा 29 मई को पारित किये गये आदेश को उच्चतम न्यायालय द्वारा एसएलपी (सी) संख्या 16240 से 16245 में आज दिये गये आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है व 12 जून तक काउन्सलिंग के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह जानकारी आज यहां अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा डॉ. अनिता भटनागर जैन ने दी।
उन्होंने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों, एएमयू व बीएचयू में पीजी नीट-2017 के आधार पर कम्बाइण्ड काउन्सलिंग में अब तक किये गये सीट आवंटन व प्रवेश अब मान्य होंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पीएचएमएस के अभ्यर्थियों को (चाहे उन्होंने प्रदेश से अथवा प्रदेश के बाहर से एमबीबीएस/बीडीएस की डिग्री प्राप्त की हो) कम्बाइण्ड काउन्सलिंग में अब तक दिये गये प्रवेश भी मान्य होंगे।
डॉ. जैन ने बताया कि 9 जून को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों की अवशेष सीटों के लिए तथा एएमयू व बीएचयू के लिए काउन्सलिंग 10 जून को एसजीपीजीआई, लखनऊ के लेक्चर कॉम्पलेक्स में करायी जायेगी। काउन्सलिंग के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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