-आंशिक कर्फ्यू में छूट की गाइडलाइंस में दिये गये हैं निर्देश
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 जून से आंशिक कर्फ्यू में दी जा रहीं छूट में वाहनों को दी जा रही छूट में शर्तें लागू कर दी हैं। इसके अनुसार वाहनों पर जितने लोगों को सवार होने की अनुमति है उसका आकलन करने पर यह इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि जिस वाहन में जितने पहिये हैं, उस पर उतने ही व्यक्तियों को बैठने की ही छूट होगी, यहां यह बता दें कि जारी दिशा निर्देश में यह कहीं नहीं लिखा है कि सवार व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण पहिये की संख्या के हिसाब से किया गया है।
मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि सोमवार से शुक्रवार तक प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक कंटेन्मेंट जोन छोड़कर जिन स्थानों पर वाहन चलाने की अनुमति होगी उनमें दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी इन वाहनों पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को ,हेलमेट/ मास्क/ फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा तथा तीन पहिया वाहन ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी चालित ई रिक्शा में चालक सहित तीन व्यक्ति एवं चार पहिया वाहनों पर केवल चार व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी।
परिवहन बसों के लिए है यह व्यवस्था
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित क्षमता पर ही संचालन किया जाएगा स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। संचालन के दौरान चालक परिचालकों को मास्क, ग्लब्स का उपयोग करना अनिवार्य होगा। यात्रियों को भी मास्क, फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाएगा। बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जानी है। बस स्टेशन अथवा बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एंबुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल प्रयोग की जा सके।
गाइडलाइंस के अनुसार अंडे, मांस एवं मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढंके हुए होने के साथ बेचने की अनुमति होगी खुले में किसी प्रकार की बिक्री न की जाए। गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेंगी। इसी प्रकार कृषि कार्य से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब्स एवं शॉपिंग मॉल्स पूर्णत: बंद रहेंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद एवं खुले स्थान पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरतना अनिवार्य होगा। इन आयोजनों में आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में 2 गज की दूरी के प्रोटोकॉल का पूर्णत: पालन किया जाएगा। साथ ही इन स्थानों पर शौचालयों में साफ सफाई एवं सैनिटाइजेशन की समुचित व्यवस्था भी रखनी होगी। इन नियमों शर्तों और प्रतिबंधों का पालन कराने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी शव यात्रा में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी यह दिशानिर्देश अगले आदेश तक लागू रहेंगे।