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कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का रोका गया लायल्टी बोनस फिर से देने के आदेश जारी

-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के विरोध प्रदर्शन के बाद किया गया निर्णय

सेहत टाइम्स

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लॉयल्टी बोनस न दिए जाने और रिकवरी किये जाने के आदेश को बदलते हुए पूर्व की भांति लॉयल्टी बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए साल भर (12 महीने की) धनराशि आवंटित की जा चुकी है। आज इस धनराशि को जनपदवार अवमुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के तहत कर्मचारियों ने सांकेतिक विरोध जताते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था, जो कि मिशन निदेशक के आश्वस्त किये जाने पर समाप्त हुआ था।

यह बारे में और जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर विरोध जताते हुए 19 अक्टूबर से प्रदेश भर में ज्ञापन का कार्यक्रम करते हुए सांकेतिक रूप से आंदोलनरत थे, जिसके फलस्वरूप 4 नवंबर को मिशन निदेशक से मुलाकात की थी, जिसके बाद मिशन निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में संघ के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया था कि समस्या का हल निकाला जायेगा।

मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज कर शासन के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा गया है कि 2023-24 में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को पूर्व की भांति लॉयल्टी बोनस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। पत्र में कहा गया है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के मानदेय एवं वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए 12 महीने के लिए आवश्यक धनराशि जनपदों को आवंटित की जा चुकी है तथा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लॉयल्टी बोनस प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक धनराशि 1498.53 लाख आज मुक्त की जा रही है।

मिशन निदेशक द्वारा पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के संतोषप्रद कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें 10% लॉयल्टी बोनस एवं जिन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के संतोषप्रद कार्यकाल के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उन्हें 5% लॉयल्टी बोनस मानव संसाधन विभाग द्वारा लॉयल्टी बोनस के दिशा निर्देशों के अनुसार देय होगा।

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