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अब ‘संतोषजनक सेवा’ होने पर भी मिलेगी एसीपी, ‘वेरी गुड’ की अनिवार्यता समाप्‍त

राज्‍य कर्मचारियों को उच्च वेतनमान संबंधी शासनादेश जारी, कर्मचारी नेताओं ने किया स्‍वागत

फाइल फोटो

लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के लिए प्रसन्‍नता की खबर है, पांच माह पूर्व एसीपी की अनुमन्यता के लिए ए सी आर में ‘बहुत अच्छा’ लिखे जाने की अनिवार्यता हटाने के फैसले का शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्र ने इस आदेश का स्वागत किया है।

 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा व परिषद के प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को 10, 16 और 26 वर्ष की सेवा पर अगला उच्च वेतन मैट्रिक्स प्रदान किया जाता है इसके लिए उनकी सेवा के दौरान की गयीं वार्षिक प्रविष्टियों को देखा जाता है, 20 दिसम्बर 2016 को वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में यह बाध्यता कर दी गयी थी कि कर्मी की प्रविष्टि‍ में संतोषजनक सेवा के स्थान पर ‘बहुत अच्छा’ (very good) अंकित हो, इस बाध्‍यता से अनेक कर्मियों के एसीपी में समस्या आ रही थी ।

 

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने इस मुद्दे को मुख्य सचिव के समक्ष रखा था, 9 अक्टूबर 2018 और 11 फरवरी 2019 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मांग पर सहमति व्यक्त करते हुए इस अनिवार्यता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था।  वित्त विभाग द्वारा बीती 4 जुलाई 2019 को एक शासनादेश जारी कर इसको संसोधित कर दिया गया है । अब पूर्व की तरह संतोषजनक सेवा अथवा पदोन्नति के लिए निर्धारित अहर्ता ही एसीपी के लिए आवश्यक होगी। परिषद ने मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय और प्रमुख सचिव वित्त का धन्यवाद ज्ञापित किया है ।