Saturday , November 23 2024

कोविड संक्रमण को देखते कर्मचारियों के अवकाश लेने पर लगी रोक

-विशेष जरूरत होने पर जिलाधिकारी ही स्‍वीकृत करेंगे अवकाश

अभिषेक प्रकाश

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्‍तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोविड रोकथाम के सम्‍बन्‍ध में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की सभी छुट्टियां 31 अगस्‍त तक लेने पर रोक लगा दी गयी है।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने बताया है कि वर्तमान में कोविड-19 की रोकथाम के लिए शासन द्वारा निर्गत विभिन्न निर्देशों एवं शासनादेशों के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए विभिन्न विभागों के कार्मिकों को तैनात किया गया है। विशेष रूप से माह जुलाई एवं अगस्त में कोविड-19 के मामलों की रोकथाम के लिए प्रत्येक कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं सजगता के साथ किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिलाधिकारी द्वारा महामारी अधिनियम 1897 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत, उपरोक्त के आधार पर संतुष्ट होकर यह आदेशित किया गया है कि जनपद स्तर पर तैनात किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम के उद्देश्य से अन्य विभागों से सहयोजित कार्मिकों के द्वारा 31 अगस्त 2020 तक किसी भी प्रकार के अवकाश (आकस्मिक अवकाश सहित) का उपयोग अनुमन्य नहीं होगा।

यह भी कहा गया है कि यदि अपरिहार्य कारणों से किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को अवकाश उपभोग करना नितांत आवश्यक है, तो संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा ऐसे अवकाश स्वीकृत करवाने के लिए पत्रावली जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। यदि किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी के द्वारा इन आदेशों की अवहेलना की जाती है, तो उसे महामारी अधिनियम 1897 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।