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Breaking : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश,  डेथ सर्टीफि‍केट में मौत का कारण कोविड लिखना जरूरी

-दो जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्‍यीय पीठ का फैसला

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

नयी दिल्‍ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्‍वपूर्ण निर्देश में स्‍पष्‍ट कहा है कि कोविड से हुई मौत को लेकर जारी किये जाने वाले मृत्‍यु प्रमाण पत्र में मृत्‍यु का कारण कोविड लिखा होना चाहिये।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने यह निर्देश दो जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए पारित किये। पीठ ने कहा कि मृत्‍यु का सही और सटीक कारण बताते हुए मृत्‍यु प्रमाण पत्र जारी करना प्रत्‍येक अथॉरिटी का कर्तव्‍य है, ताकि मृतक के परिवार के सदस्‍यों को कोविड-19 के कारण मृत्‍यु होने के लिए मिलने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्‍त करने में कठिनाई न हो। जनहित याचिकाओं में शिकायत की गयी थी कि जिन लोगों ने कोविड के कारण दम तोड़ दिया उनका मृत्‍यु प्रमाण पत्र में मृत्‍यु के कारण को सटीक रूप से नहीं बता रहे हैं, जिससे याचिकाकर्ता घोषित कल्‍याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।

इस सम्‍बन्‍ध में केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि सिर्फ उन मृत्‍यु जिनमें मृत्‍यु का कारण स्‍पष्‍ट है जैसे एक्‍सीडेंटल ट्रॉमा, जहर खाना आदि छोड़कर गंभीर सह बीमारी होने के साथ भी अगर कोविड-19 पॉजिटिव है तो भी उस मृत्‍यु को कोविड से मृत्‍यु की श्रेणी में ही रखा गया है।

इस संबंध में केंद्र के हलफनामे और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के दिशानिर्देशों को देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि‍ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है।