-नये नियम के अनुसार नये फार्मेसी डिप्लोमाधारकों को एग्जिट एग्जामिनेशन पास करना जरूरी
सेहत टाइम्स
लखनऊ। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया है कि नये नियमों के लागू होने तक फार्मेसी में डिप्लोमा धारक नये छात्रों का पंजीकरण पूर्व की भांति स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जारी रहेगा।
फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी अर्चना मुद्गल द्वारा जारी सरकुलर में यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 को लागू करने के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसी स्थिति में नयी प्रक्रिया के क्रियान्वयन तक पूर्व से चली आ रही व्यवस्था के अनुसार राज्य फार्मेसी काउंसिल नये डिप्लोमाधारक फार्मेसिस्ट का पंजीकरण करना जारी रखेंगी।
ज्ञात हो नये नियम के अनुसार अब फार्मेसी डिप्लोमाधारक को एक निकास परीक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इसे लेकर लोगों में भ्रम है कि जब तक नये नियम लागू नहीं हो रहे हैं तब तक फार्मेसी पास करने वाले नये विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। इसीलिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इस सरकुलेशन से यह स्पष्ट कर दिया है।
रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी अर्चना मुद्गल द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इस प्रक्रिया के क्रियान्वयन की तैयारी पूर्ण होने तक राज्य फार्मेसी काउंसिल पूर्व की भांति फार्मेसी का डिप्लोमा पास करने वालों का पंजीकरण जारी रखेंगे।