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स्‍वैच्छिक रक्‍तदाताओं को प्रदेश भर में मिलेगा बिना डोनर खून

-राज्‍य रक्‍त संचरण परिषद की स्‍टेट कोर कमेटी की बैठक में निर्णय

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। जरूरतमंद मरीजों की जान बचाने के लिए स्‍वेच्‍छा से रक्‍तदान करने वाले लोगों को प्रदेश में किसी भी अस्‍पताल में जरूरत पड़ने पर बिना डोनर रक्‍त उपलब्‍ध कराया जायेगा। इस आशय के निर्देश राज्‍य रक्‍त संचरण परिषद की ओर से दिये गये हैं।

परिषद के निदेशक डॉ हीरा लाल ने उत्‍तर प्रदेश के सभी राजकीय ब्‍लड बैंक प्रभारियों को पत्र लिखकर कहा है कि उत्‍तर प्रदेश राज्‍य एड्स नियंत्रण सोसाइटी के वर्ष 2013 के आदेश के अनुसार स्‍वैच्छिक रक्‍तदाताओं को डोनर कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसकी वैधता तीन माह तक होती है।

पत्र में कहा गया है कि ऐसा जानकारी में आ रहा है कि स्‍वैच्छिक रक्‍तदाताओं को आवश्‍यकता पड़ने पर डोनर कार्ड के माध्‍यम से अन्‍य जनपदों/रक्‍तकेंद्रों से रक्‍त प्राप्‍त करने में अत्‍यन्‍त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पत्र में कहा गया है कि इसे देखते हुए राज्‍य रक्‍त संचरण परिषद की स्‍टेट कोर कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजकीय रक्‍तकेंद्र द्वारा निर्गत स्‍वैच्छिक रक्‍तदाता कार्ड प्रदेश के समस्‍त राजकीय रक्‍तकेंद्रों में मान्‍य होगा। पत्र में केंद्र प्रभारियों से इस निर्णय को लागू करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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