-जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत ऐसा करना अनिवार्य : सीएमओ सेहत टाइम्स लखनऊ। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी न करें। जल्द से जल्द बनवाएं क्योंकि ऐसा न करने पर असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी.सिंह ने …
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