-जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत ऐसा करना अनिवार्य : सीएमओ

सेहत टाइम्स
लखनऊ। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में देरी न करें। जल्द से जल्द बनवाएं क्योंकि ऐसा न करने पर असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एन.बी.सिंह ने बताया कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत जनपद के समस्त नगर निगम जोनों, नगर पंचायतों, समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थान, समस्त सरकारी मेडिकल कॉलेज, समस्त जिला स्तरीय चिकित्सालय एवं समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की परिधि क्षेत्र में हुए जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा जन्म एवं मृत्यु के 21 दिन के भीतर पंजीकरण करते हुए जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है।
उन्होंने बताया कि 21 से 30 दिन में प्रमाणपत्र विलंब शुल्क देकर बनवाया जा सकता है और 31 दिन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के पोर्टल पर सत्यापन के बाद जिस जगह का है, वहां से प्रमाणपत्र बनता है।
ऐसा करने में काफी समय लगता है इसलिए जन्म या मृत्यु के 21 दिन के अंदर ही पंजीकरण कराएं।

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