-भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप यूपी सरकार ने जारी की अनलॉक-4 की गाइडलाइन्स
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी गृह मंत्रालय भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार यूपी के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार साप्ताहिक शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू होने वाले प्रतिबंधों की पूर्व व्यवस्था लागू रहेगी। 7 सितंबर से मेट्रो रेल को चरणबद्ध तरीके से चलाए जाने की अनुमति जल्द ही जारी होगी।
गाइडलाइन्स के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। हालांकि 21 सितंबर से स्कूलों में 50 प्रतिशत स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण कार्यों के लिए बुलाया जा सकेगा। इसी के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बचाव के नियमों का पालन करते हुए स्वैच्छिक रूप से स्कूल जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों को लिखित सहमति देनी पड़ेगी।
21 सितम्बर से ही राती कौशल प्रशिक्षण संस्थानों औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम राज्य कौशल विकास मिशन में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण की अनुमति मिली।
इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों और तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों में प्रयोगशाला कार्य के लिए छात्रों को अनुमति होगी। साथ ही 21 सितंबर से सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं सामूहिक गतिविधियों में अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की सशर्त अनुमति दी गयी है।
21 सितम्बर से ही शादी विवाह समारोह और अंतिम संस्कार में अधिकतम 100 व्यक्तियों को शामिल होने की सशर्त अनुमति दी गयी है। ओपन एयर थिएटर को भी 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति मिली है हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर सभागार संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे।
इसके अतिरिक्त् अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं केवल गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से ही होंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सभी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे जबकि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिलाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकेगा।
अंतर राज्य एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल के आने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी देशों से संधियों और शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की अनुमति होगी।
इसके अतिरिक्त 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, रोगी, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से आयु के नीचे के बच्चे बिना आवश्यकता बाहर नहीं निकलेंगे।