-हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं लगायी गयी विद्युत कार्मिकों की ड्यूटी
-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर की मांग
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विजय निगम ने मांग की है कि हाई कोर्ट की खंडपीठ के आदेश के अनुपालन में चिकित्सालयों में स्थित विद्युत एवं यांत्रिक प्रकोष्ठ में योग्यता के अनुरूप विद्युत कार्मिकों की ड्यूटी लगायी जाये।
विजय निगम ने इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को पत्र लिखा है। अपने पत्र में विजय निगम ने लिखा है कि उच्च न्यायालय के 24 अगस्त, 2020 के आदेश के बावजूद अब तक आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। पत्र में लिखा है कि चिकित्सालयों में स्थित विद्युत एवं यांत्रिक प्रकोष्ठ में विद्युत कार्मिकों की ड्यूटी नहीं लगायी गयी है, इस प्रकोष्ठ में नॉन टेक्निकल बिना योग्यता वाले क्लर्क स्टाफ व फार्मासिस्ट से कार्य कराया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध है। उन्होंने लिखा है कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए महानिदेशालय से सभी अस्पतालों को 9 अक्टूबर, 2020 को पत्र भी भेजा गया है।
विजय निगम ने लिखा है कि प्रकोष्ठ में ड्यूटी के लिए चार्ज प्रमाण पत्र इलेक्ट्रीशियन कम जनरेटर ऑपरेटर को प्राप्त है। ऐसे में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विद्युत कार्मिकों की मांग से सहमति जताते हुए विजय निगम ने भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत विद्युत कार्मिकों की तैनाती की मांग की है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पूर्व में 4 सितम्बर को भी संघ द्वारा पत्र लिखा गया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।