2010 में चुनाव आचार संहिता के मामले में पेश न होने पर अदालत ने दिया आदेश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ इलाहाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट की ओर से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है. दरअसल रीता बहुगुणा जोशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में यह एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है. बताया जाता है कि इस मामले में कैबिनेट मंत्री को कई बार कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वह एक बार भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुईं।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लखनऊ के वजीरगंज थाने में साल 2010 में कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. उस समय प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और रीता जोशी कांग्रेस में हुआ करती थीं।
रीता बहुगुणा पर आरोप है कि उन्होंने धारा 144 लागू होने के बावजूद विधानसभा में प्रवेश किया. पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो उनके समर्थकों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ की और आगजनी को अंजाम दिया। इस मामले में 17 सितंबर 2018 तक 12 तारीखों पर सुनवाई हुई. इन 12 सुनवाई में एक बार भी रीता बहुगुणा जोशी कोर्ट में पेश नहीं हो सकीं. कोर्ट ने अब इस मामले में कैबिनेट मंत्री पर गैर जमानती वारंट जारी किया है।