पारम्परिक पेपर रोल्ड सिगरेट छोड़कर ई सिगरेट पीने के शौकीन व्यक्ति की याचिका पर दिया फैसला
लखनऊ 15 नवम्बर। साधारण रूप से चलन में आने वाली पेपर रोल्ड सिगरेट छोड़ने और ई सिगरेट पीने की चाहत रखने वाले लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार ई सिगरेट पर लगाया गया बैन राज्यों में जबरदस्ती लागू नहीं कर सकती है। राज्य सरकारों को अधिकार है कि अपने राज्यों में बैन लगाने का निर्णय वह स्वतंत्र रूप से करें। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ई सिगरेट के प्रयोग, बिक्री और निर्माण पर रोक लगायी हुई है और इस रोक को सभी राज्यों को मानने के लिए बाध्य कर रखा है।
हाई कोर्ट ने यह फैसला बुधवार को एक याचिका पर दिया है। याचिककर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि वह पेपर रोल्ड सिगरेट छोड़ना चाहता है और इसके लिए ई सिगरेट पीना चाहता है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया कि पेपर रोल्ड सिगरेट की अपेक्षा ई सिगरेट कम नुकसानदायक है।
हाई कोर्ट के इस फैसले का असर अनेक राज्यों पर पड़ सकता है जो केंद्र के निर्देश पर जबरन ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाये हुए हैं।