अधिसूचना जारी, तात्कालिक प्रभाव से लागू
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गरीब एवं असहाय दिव्यांगजनों की दिव्यांगता निवारण के लिए बनाई गई शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली में संशोधन करते हुए इसके तहत दी जाने वाली धनराशि की अधिकतम सीमा 8000 रुपये बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है।
प्रमुख सचिव, महेश कुमार गुप्ता, द्वारा इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, जो तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित यह योजना दिव्यांगता निवारण के लिए चलाई जा रही योजनाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना का लाभ प्रदेश के प्रत्येक निर्धन एवं असहाय दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से समस्त मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों तथा समस्त मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्यों को निर्देशित कर दिया गया है।