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ग्राम्‍य विकास विभाग में पदों के लिए ‘फर्स्‍ट कम फर्स्‍ट सर्व’ चयन प्रक्रिया निरस्‍त

-दोबारा निकलेगा विज्ञापन सभी को आवेदन करने का मिलेगा अवसर, होगी परीक्षा

-आवेदन करने के लिए सो‍मवार को दिन भर जूझते रहे थे अभ्‍यर्थी, नहीं चला था सर्वर

-शासन ने कहा, भर्ती में फर्स्‍ट कम फर्स्‍ट सर्वप्रक्रिया नैसर्गिक न्‍याय के विरुद्ध

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत बीती 6 अगस्त को जारी अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर के 1278 पदों पर मांगे गए आवेदन में प्रस्‍तावित चयन प्रक्रिया फर्स्‍ट कम फर्स्‍ट सर्व पर शासन ने आपत्ति जताते हुए इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर नये सिरे से सभी को समान अवसर देने वाली प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ग्राम्‍य विकास उत्तर प्रदेश के आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा है कि जिन पदों पर सेवा के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे उन्‍हें सेवायोजन पोर्टल पर 9 अगस्त को मध्यान्ह 12:00 बजे से प्राप्त किया जाना था किंतु सर्वर न चलने के कारण सेवायोजन पोर्टल पर पूरे दिन आवेदन करना संभव नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां सर्वर नहीं चला, वहीं दूसरी तरफ अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन आवश्यक संख्या में अपलोड भी हो गये।  उन्होंने आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में यह जानकारी उपलब्ध कराई जाए कि अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के आवेदन किस कंप्यूटर आईपी से और किस-किस समय अपलोड किए गए।

ज्ञात हो रिक्तियों को भरे जाने के संबंध में यह व्यवस्था की गई है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुना आवेदन होने पर पोर्टल स्वत: बंद हो जाएगा। शासन के पत्र में कहा गया है कि ‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व’ चयन व तैनाती हेतु औचित्य पूर्ण और तर्क पूर्ण नहीं है। सेवायोजन पोर्टल पर रिक्ति के 3 गुना आवेदन प्राप्त होते ही पोर्टल का बंद हो जाना भी न्यायोचित नहीं है, क्योंकि यह सभी को समान अवसर प्रदान नहीं करता, यह  नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। पत्र में निर्देश दिये गये हैं कि प्रकाशित विज्ञापन और इसके अनुक्रम में की गई कार्यवाही निरस्त की जाती है तथा पुन: विज्ञापन प्रकाशित करने व आवेदन पत्र प्राप्त करने और लिखित परीक्षा एवं आवश्यकतानुसार साक्षात्कार के माध्यम से चयन किए जाने के लिए सक्षम एजेंसी का चयन कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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