-मुख्य न्यायाधीश ने 4 मई को जारी आदेश को वापस लिया

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ अब 8 मई से नहीं खुलेंगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट खोले जाने के अपने पूर्व के आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
यह जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के सीनियर रजिस्ट्रार मानवेंद्र सिंह ने अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव को देते हुए बताया है कि 4 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अपने द्वारा जारी 8 मई से हाईकोर्ट खोले जाने के आदेश को वापस ले लिया है।

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