लखनऊ। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा हृदय रोग के उपचारार्थ उपयोग में आने वाले स्टेंट की कीमत निर्धारित कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, हेमन्त राव ने बताया कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा गत 14 फरवरी को बेअर मेटल स्टेंट का अधिकतम खुदरा मूल्य 45000 रूपये से घटाकार 7623 रुपये तथा ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट का अधिकतम खुदरा मूल्य 1.21 लाख रुपये से घटाकर 31000 रुपये निर्धारित किया गया है।
मूल्य से ज्यादा वसूला तो होगी कार्रवाई
प्रमुख सचिव ने बताया कि स्टेंट को निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने अथवा कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले निर्माताओं/खुदरा व्यापारियों/ वितरकों/आपूर्तिकर्ताओं तथा अस्पतालों के खिलाफ ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
श्री राव को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह ने एक बैठक में अवगत कराया कि निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर स्टेंट बेचने वालों अथवा उसका कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए।
श्री राव ने बताया कि औषधि नियंत्रक को निर्देेशित किया गया है कि वे स्टेंट की कीमतों में की गयी भारी कमी का लाभ निर्माताओं/वितरकों तथा अस्पतालों द्वारा हृदय रोगियों को पहुंचाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार द्वारा ड्रग प्राइस कंट्रोल आर्डर में निहित शक्तियों के तहत सभी जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों/ उपजिलाधिकारियों को निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है।