-मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइज़ेशन का कराया जाए कड़ाई से अनुपालन
-होटल, रेस्टोरेंट व अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्पडेस्क बनाना अनिवार्य
-धार्मिक स्थलों एवं संस्थानों में कोविड हेल्पडेस्क व मॉस्किग अनिवार्य
-पर्यटन स्थलों व प्राणी उद्यान में कोविड हेल्पडेस्क, मास्किंग व स्कैनिंग अनिवार्य
-राशन की दुकानों व अन्य दुकानों के बाहर सोशल डिस्टनसिंग के लिए घेरे बनाकर मार्किंग करने के निर्देश
सेहत टाइम्स
लखनऊ । राजधानी लखनऊ में 408 नये कोरोना केस पाये जाने के बाद कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1153 हो गयी है । नये नियम के अनुसार कोरोना के एक्टिव केस 1000 अधिक होने के चलते जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने नई गाइडलाइन जारी की है । इसके अनुसार अब दुकानदार ग्राहक को बिना मास्क के सामान नहीं देंगे, साथ ही स्विमिंग पूल, वॉटर पार्क, जिम बंद करने के निर्देश दिये गये हैं जबकि रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल को पचास फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति होगी । रात का कर्फ्यू अब रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा ।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा कोविड संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से व्यापार मंडल, बैंक्वेट हाल एसोसिएशन, होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि कोविड संक्रमण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए हमे मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने बताया कि बड़े बाज़ारों, मंडी आदि में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि आगामी विधानसभा निर्वाचन में मतदान प्रतिशत बढ़ाने व कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एक नारा दिया जा रहा है – “अबकी बार 70 पार, साथ मे कोरोना की हार”
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा आए हुए समस्त पदाधिकारियों को संकल्प दिलाया गया कि किसी भी दशा में कोरोना को बढ़ने नही देंगे। खुद भी मास्क लगाएंगे और अपनी दुकान पर आने वाले सभी ग्राहकों को, आगंतुकों को, अपने जानने वालों को,बच्चो को सभी को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही संकल्प लिया गया कि हमारा लखनऊ, हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही संकल्प लिया गया कि सभी लोग टीकाकरण की दोनों डोज़ लगवाए गे और कोरोना को हराएंगे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा कई दिशा निर्देश दिए गए ।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी बड़े मार्केट में पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और टीकाकरण के सम्बंध में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए तथा मास्क नही तो सामान नही नीति का पूर्ण रूप से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि दुकानों, रेस्टोरेंट, होटल, मॉल्स, ईटिंग पॉइंट्स व अन्य प्रतिष्ठानो के मेन गेट पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से कराई जाए। कोविड हेल्पडेस्क में थर्मल स्कैनर, सेनेटाइजर, प्लस ऑक्सिमिटर व रजिस्टर आदि उपलब्ध होना चाहिए। आने वाले सभी लोगो का टेम्प्रेचर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए और बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाए।
धार्मिक स्थलों व संस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना को सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ मास्किंग और सोशल डिस्टनसिंग का विशेषरूप से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए।
जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शादी समारोह व अन्य समारोह में 100 से अधिक व्यक्तियों की अनुमति नही होगी। बैंक्वेट हाल के मेनगेट पर कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए। बिना स्कैनिंग और मास्क के समारोह में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि राशन की व अन्य दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के उद्देश्य से घेरे बनाकर मार्किंग की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी द्वारा मंडी सचिव को निर्देश दिया गया कि मंडियों में PA सिस्टम को सक्रिय किया जाए , साथ ही बैरिकेडिंग और सोशल डिस्टनसिंग के लिए मार्किंग कराना सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती, सचिव मंडी, समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेट, व्यापार मंडल, बैंक्वेट हाल एसोसिएशन, होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के पदाधिकारि उपस्थित रहे।