सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोई भी आईडी-प्रूफ दिखाकर परीक्षा दे सकता है अभ्यर्थी
उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश परीक्षा देने अभ्यर्थियों को एक बड़ी राहत प्रदान की है. सीबीएसई द्वारा मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित कराई जाने वाली होने परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET) के आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास आधार कार्ड होना अब अनिवार्य नहीं होगा। ज्ञात हो सीबीएसई द्वारा आधार कार्ड अनिवार्य किया गया था.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला देते हुए कहा है कि अपना कोई भी आईडी-प्रूफ दिखाकर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकता है। ज्ञात हो सीबीएसई ने नीट परीक्षा के आवेदन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था, इसको लेकर गुजरात हाईकोर्ट में याचिका गई थी लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आधार परीक्षा के लिए अनिवार्य नहीं है।
केंद्र सरकार की ओर अदालत को बताया गया कि इस परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं है और आधार जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई ने सीबीएसई को यह नहीं कहा है कि वह मेडिकल के छात्रों से आधार नंबर की मांग करे। सीबीएसई ने NEET की परीक्षा में शामिल होने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया था। राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (NEET) के लिए आधार नंबर जरूरी होने की वजह से छात्र परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि NEET की परीक्षा के आवेदन के लिए आधार जरूरी नहीं है।
