Wednesday , July 8 2026

‘सीएमओ के पदीय दायित्व को लेकर डीएम गाजीपुर का आदेश नियमविपरीत’

-अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष ने दिये वरिष्ठतम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पदीय दायित्व निभाने के निर्देश

अमित कुमार घोष

सेहत टाइम्स

लखनऊ। गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ सुनील पाण्डेय के अवकाश की अवधि में स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को नामित करने के जिलाधिकारी के आदेश को शासन ने नियमविपरीत माना है। शासन ने जिलाधिकारी के आदेश को अवक्रमित करते हुए सीएमओ के अवकाश की अवधि में वरिष्ठतम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिये हैं। इस विषय पर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने भी अपनी आपत्ति जतायी थी।

अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अमित कुमार घोष ने 7 जुलाई, 2026 के कार्यालय आदेश में कहा है कि मुझे अवगत कराया गया है कि जनपद गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जो इस समय अवकाश पर गये हैं, उनकी अनुपस्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का पद का दायित्व अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बजाय इसके निर्वहन के लिए जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 02.07.2026 द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अवकाश की अवधि में स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी को नामित कर दिया गया है। जबकि नियमानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अवकाश / सेवानिवृत्त के बाद तैनाती होने तक वरिष्ठ अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ही कार्यभार सौपा जाता है।

अपर मुख्य सचिव ने कार्यालय आदेश में कहा है कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 02.07.2026 को अवक्रमित करते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजीपुर की अवकाश अवधि में वरिष्ठतम अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पदीय दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया जाता है।