-जिला कृषि अधिकारी ने जारी किया प्रमाण पत्र, धूम्रपान करने पर अब लगेगा जुर्माना
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। राजधानी लखनऊ के सर्वोदय नगर में विकास भवन स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यानी परिसर में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर अर्थ दंड लगाया जायेगा।
ज्ञात हो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थान जैसे शासकीय कार्यालयों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, पुस्तकालय, न्यायालय परिसर, सभागृह भवन, रेलवे स्टेशन, मनोरंजन केंद्र, रेस्टोरेंट, लोक परिवहन में बैन हैं तथा उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक के दंड का प्रावधान है।
इसी क्रम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी द्वारा 2018 में जारी आदेश के अनुपालन में विकास भवन में द्वितीय तल पर स्थित जिला कृषि अधिकारी कार्यालय को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने कार्यालय परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित किया है यानी वहां पर धूम्रपान करने पर अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा।