मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के अन्यथा किये गये स्थानान्तरण मान्य नहीं होंगे
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत प्रादेशिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों एवं दन्त्य शल्यकों की स्थानान्तरण प्रक्रिया को मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं।
सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आलोक कुमार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि पीएमएस संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी एवं दंत शल्यकों की स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्र मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अभी भी जनपद स्तर तथा महानिदेशालय स्तर पर सम्बंधित प्रक्रिया के सम्बन्ध में स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं है। जिसके कारण स्थानान्तरण के आवेदन/निस्तारण आदि में कठिनाई हो रही है। राज्य सरकार ने 25 जुलाई को शासनादेश जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।
दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि चिकित्सक द्वारा स्थानान्तरण के सम्बंध में आवेदन पत्र मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन भरे जायेंगे तथा साथ ही अपने रिपोर्टिंग अधिकारी का चयन किया जाएगा। इसके उपरान्त रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की सहमति की दशा में अग्रसारित किया जाएगा। तथा असहमति की दशा में अनिवार्य रूप से कारणों को बताते हुए आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा। सहमति अथवा असहमति दर्ज करने की प्रक्रिया रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर पर आनलाइन की जाएगी।
शासनादेश में यह भी कहा गया है कि विभिन्न स्तरों से प्राप्त समस्त आवेदन रिपोर्टिंग अधिकारियों के द्वारा महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं महानिदेशालय, परिवार कल्याण को अग्रसारित किये जायेंगे। महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा महानिदेशालय, परिवार कल्याण द्वारा इस प्रकार से प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को एकीकृत किया जाएगा। इसके उपरान्त इसका प्रिन्ट आउट लेकर सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी की पत्रावली पर पूर्व की भांति समस्त प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन संस्तुति सहित आवेदन को अग्रसारित करने अथवा निरस्त करने सम्बंधी निर्णय पत्रावली पर लिया जाएगा। इस निर्णय को सॉफ्टवेयर में यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर लॉगइन करके अपलोड किया जाएगा।
शासन स्तर पर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को संकलित करके सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके पश्चात् स्थानान्तरण आदेशों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन अपडेट किया जाएगा तथा आनलाइन ही स्थानान्तरण आदेश जारी किये जाएंगे। अंत में दोनों कार्यालयाध्यक्षों को उनके मोबाइल नम्बर तथा स्थानान्तरित अधिकारियों को भी उनके मोबाइल नम्बर पर सूचना दे दी जायेगी।
इसी प्रकार जनपद के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा विभिन्न चिकित्सीय इकाइयों में तैनात किये जाने वाले चिकित्सकों से सम्बंधित आदेश भी मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जारी किये जा सकेंगे। किसी भी जनपद में मैनुअल आदेश मान्य नहीं होंगे और ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। मानव सम्पदा सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही ऑनलाइन स्थानान्तरण किये जाएंगे। इससे अन्यथा किया गया कोई भी स्थानान्तरण आदेश मान्य नहीं होगा। सचिव ने इन दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये।