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लखनऊ के चार थाना क्षेत्र सोमवार से बनेंगे वृहद कंटेन्‍मेंट जोन, कई पाबंदियां होंगी लागू

-आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर दूसरे लोगों को कार्यालय जाने की अनुमति नहीं

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना रोगियों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने सर्वाधिक कंटेनमेंट जोन वाले चार थाना क्षेत्रों गाजीपुर, इंदिरा नगर, आशियाना और सरोजनी नगर में कल 20 जुलाई से 24 जुलाई तक कई गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है। हालांकि ये पाबंदियां इन क्षेत्रों में 27 जुलाई की सुबह पांच बजे तक लागू होंगी क्‍योंकि 24 जुलाई की रात्रि 10 बजे तक की अवधि के बाद साप्‍ताहि‍क 55 घंटे की अवधि शुरू हो जायेगी। इन क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियां आमतौर पर बंद की गई हैं। इन क्षेत्रों को वृहद कंटेनमेंट जोन का नाम दिया गया है।

जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश की ओर से जारी आदेश में यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि 20 जुलाई को सुबह 5:00 बजे से 24 जुलाई को रात्रि 10:00 बजे तक की अवधि में वृहद कंटेनमेंट जोन में स्थित हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बंद रहेंगे। सब्जी एवं फलों की सभी मंडियां व दुकानें, राशन की दुकानें, दूध, ब्रेड की दुकानें, किराना, मेडिकल स्टोर, रसोई गैस, पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप आदि खुले रहेंगे। फल-सब्‍जी के ठेले अनुमन्य होंगे परंतु एक स्थान पर एक समय में एक से अधिक ठेले खड़े नहीं होंगे। हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, क्लीनिक व अन्य मेडिकल पैरामेडिकल सेवाएं जारी रहेंगी। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, डोर स्टेप डिलीवरी पर भी प्रतिबंध नहीं रहेगा, साथ ही मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

आदेश के अनुसार वृहद कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ऐसे लोग जिनका कार्यालय जोन के बाहर स्थित है, उनमें उन्हीं लोगों को आने-जाने की इजाजत रहेगी जो चिकित्सा, सेवा, पैरामेडिक‍ल और अन्य आवश्यक सेवाओं जैसे प्रेस, मीडिया से जुड़े होंगे। समाचार पत्र वितरकों को भी छूट रहेगी। बाकी सामान्य कार्यालय आवागमन विशिष्ट आवश्यकता पर ही किया जाए तथा यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य किया जाए। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुले रह सकते हैं।

आदेशों में कहा गया है कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग अथवा राज्य मार्ग की तरफ खुलने वाले ऐसे बड़े प्रतिष्ठान एवं कार्यालय जिनका आवासीय क्षेत्र से किसी प्रकार का संपर्क ना हो, खुल सकेंगे, परंतु स्थानीय स्थिति के अनुसार संबंधित अपर जिला अधिकारी एवं अपर पुलिस उपायुक्त संयुक्त रूप से इस संबंध में यदि कोई निर्णय लेते हैं तो वह प्रभावी होगा। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा और इन के किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं हाईवे पर स्थित ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को उनके कार्यालय के पहचान पत्र को ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उन्हें रोका नहीं जाएगा। इन क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा पुलिस टीमें और यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए लागू व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।