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लखनऊ सहित पांच शहरों में लॉकडाउन के आदेश दिये हाई कोर्ट ने

-आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं को 26 अप्रैल तक के लिए बंद करने के आदेश

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ सहित उत्‍तर प्रदेश के पांच शहरों में आगामी 26 अप्रैल तक पूर्णरूप से लॉकडाउन के आदेश दिये हैं। वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश पारित कर रहे हैं, और हम सरकार को उन्हें सख्ती से लागू करने का निर्देश देते हैं।

आदेश के अनुसार वित्तीय संस्थानों और वित्तीय विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों, 26 अप्रैल तक बंद रहेंगे। न्यायपालिका हालांकि, अपने स्वयं के विवेक पर कार्य करेंगे।

कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल दुकानों को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, सभी किराने की दुकानें और अन्य वाणिज्यिक दुकानें जहां तीन से अधिक श्रमिक हैं, वे भी बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी होटल, रेस्तरां और यहां तक ​​कि टोल आदि पर खाने के छोटे स्‍टॉल भी बंद रहेंगे।

कोर्ट के अनुसार प्रदेश के सभी सरकारी, अर्धसरकारी या निजी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्‍थानों को भी बंद रखने के आदेश दिये हैं, इन संस्‍थानों में शिक्षक या प्रशिक्षक किसी को भी नहीं बुलाया जा सकेगा।

कोर्ट ने कहा है कि विवाह सहित किसी भी सामाजिक समारोह को अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद भी इसमें 25 लोगों से ज्‍यादा शामिल नहीं हो सकेंगे। संबंधित जिला मजिस्ट्रेट कोविड 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति और उस क्षेत्र के लिए जारी अधिसूचना पर गहन विचार करने के बाद निर्णय लेंगे।

इसके अतिरिक्‍त किसी भी तरह की सार्वजनिक सभी धार्मिक गतिविधियों को भी 26 अप्रैल तक निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही किसी भी तरह के सभी धार्मिक प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं।

लॉकडाउन के दौरान फल और सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और ब्रेड विक्रेताओं सहित सभी फेरीवाले हर दिन सुबह 11 बजे तक की फेरी लगा सकेंगे। चिकित्सा सहायता और आपात स्थिति के मामले में आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को वर्तमान टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूत करने का निर्देश भी दिया है।