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स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती को लेकर जारी किये महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

-मरीज और उनके रिश्तेदारों की सहमति के बिना आईसीयू में भर्ती न करें

सेहत टाइम्स
लखनऊ।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीयू में भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि अस्पताल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा इनकार करने की स्थिति में गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती नहीं कर सकते हैं। ज्ञात हो अनेक बार मरीजों के घरवालों या तीमारदारों की इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं कि अस्पताल द्वारा मरीज को जबरन आईसीयू में भर्ती रखा जाता है।

24 विशेषज्ञों द्वारा संकलित दिशानिर्देशों में सिफारिश की गई है कि जब किसी गंभीर बीमारी में या असाध्य रूप से बीमार रोगियों में कोई और उपचार संभव या उपलब्ध नहीं है, और चिकित्सा जारी रखने से परिणाम, विशेष रूप से जीवित रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो आईसीयू में रखना व्यर्थ देखभाल है। .

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती करने का मानदंड अंग की विफलता और अंग समर्थन की आवश्यकता या चिकित्सा स्थिति में गिरावट की आशंका पर आधारित होना चाहिए।

हाल ही में चेतना का बदला हुआ स्तर, हेमोडायनामिक अस्थिरता, श्वसन सहायता की आवश्यकता, गंभीर बीमारी वाले रोगियों को गहन निगरानी और/या अंग सहायता की आवश्यकता होती है या किसी भी चिकित्सा स्थिति या बीमारी के बिगड़ने की आशंका के साथ आईसीयू में भर्ती के लिए मानदंड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। जिन मरीजों को हृदय या श्वसन अस्थिरता जैसी किसी बड़ी इंट्राऑपरेटिव जटिलता महसूस हो रही हो या जिनकी बड़ी सर्जरी हुई है, वे भी इन मानदंडों में शामिल हैं।

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