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पाकिस्‍तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को सजा-ए-मौत

-पाकिस्‍तान में आपातकाल घोषित कर संविधान को निलंबित करने का है आरोप
photo Courtsey opindia

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को इस्लामाबाद की विशेष कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई है। देशद्रोह का आरोप मुशर्रफ़ पर संविधान का उल्लंघन कर साल 2007 में आपातकाल घोषित करने के लिए लगा था। परवेज मुशर्रफ ने देश में आपातकाल घोषित कर संविधान को निलंबित कर दिया था।

मीडिया में आ रही बीबीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार यह फैसला बहुमत से जस्टिस वक़ार सेठ की अध्यक्षता वाली विशेष कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने सुनाया।

आपको बता दें कि मुशर्रफ़ अभी पाकिस्तान में नहीं हैं, वह दुबई में अपना इलाज करा रहे हैं। कुछ दिन पहले मुशर्रफ़ ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में मुशर्रफ ने अपने ख़राब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि जाँच आयोग उनके पास आए और देखे कि वे अभी किस हाल में हैं।

संविधान की अवहेलना और गंभीर देशद्रोह के मुक़दमे पर मुशर्रफ का कहना था कि, “यह मामला मेरे विचार में पूरी तरह से निराधार है, उन्‍होंने कहा था कि देशद्रोह की बात छोड़ें, मैंने तो इस देश की बहुत सेवा की, युद्ध लड़े हैं और दस साल तक देश की सेवा की है”