-निर्माता कम्पनी ने दी सफाई, स्वापक व मन: प्रभावी औषधि की श्रेणी में नहीं
सेहत टाइम्स
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोरेक्स डीएक्स सीरप Corex Dx Syrup को 15.08.22 के कार्यालय ज्ञाप के तहत रखे गये स्वापक व मन: प्रभावी औषधि की श्रेणी से बाहर करते हुए इसके भंडारण व बिलिंग सीमा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। पूर्व में इस सीरप को कोडीन बेस्ट कफ सीरप मानते हुए इसके भंडारण व बिलिंग की अधिकतम सीमा निर्धारित की गयी थी।
औषधि अनुज्ञापन एवं नियंत्रण प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा सभी सहायक आयुक्त (औषधि) एवं समस्त औषधि निरीक्षक को भेजे पत्र में कहा गया है कि कोरेक्स डीएक्स सीरप की निर्माता कम्पनी मे. फाइजर लिमिटेड द्वारा बताया गया है कि इस सीरप में शामिल Dextromethorphan Hydrobromide IP और Chlorpheniramine Maleate IP स्वापक व मन: प्रभावी की श्रेणी में नहीं आती हैं। सीरप में कोडिन अथवा अन्य कोई नारकोटिक औषधि नहीं है। परन्तु ब्रांड नेम के चलते उनके स्टाकिस्ट को भंडारण एवं विक्रय बिलिंग में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
कम्पनी द्वारा स्थिति क्लियर करने के बाद इसे प्रतिबंधित श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। अब इस सीरप के स्टाकिस्ट को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा।