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अस्पष्ट आरोपों के आधार पर नहीं चल सकता डॉक्टर पर आपराधिक मुकदमा 

सर्वोच्च न्यायालय ने दिया फैसला, पूर्व में पंजाब के फैसले का भी किया जिक्र

नई दिल्ली/लखनऊ।  अस्पष्ट रुप से लगाए गए आरोपों के आधार पर किसी  पेशेवर डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाया जाना ठीक नहीं है।

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने  देते हुए कहा कि आपराधिक कानून के तहत लापरवाही के लिए एक पेशेवर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि उसने कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा करने में असफल रहा जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी साधारण इंद्रियों और विवेक में कोई भी पेशेवर डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता था या करने में असफल रहा था। डॉक्टर के खिलाफ की गई शिकायत में आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता पर अपनी पत्नी के निजी क्लिनिक में डिलीवरी के लिए आने के लिए दबाव डाला। यह भी आरोप लगाया गया था कि गलत तरीके से लगाए गए एनेस्थेटिक इंजेक्शन के कारण प्रसव के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु हो गई।

इसके जवाब में शीर्ष अदालत के सामने यह तर्क दिया गया कि डॉक्टर ने केवल सीवियर डिलीवरी की सुविधा के लिए महिला को एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिया था। यह कहा गया कि इंजेक्शन लगाने के बाद बेहोश होना इस तरह के इंजेक्शन का एक स्वाभाविक परिणाम है और यह लापरवाही नहीं हो सकती।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि “हम मानते हैं कि एनेस्थीसिया देने पर बेहोश होना इसका एक प्राकृतिक परिणाम है। शिकायतकर्ता खुद स्वीकार करता है कि उसकी पत्नी को फिर किशनगढ़ अस्पताल में होश आया। जाहिर तौर पर, अपीलकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं थी।” इस शिकायत पर कोई आरोप या सामग्री नहीं है कि अपीलकर्ता एक योग्य निश्चेतक नहीं था या यह कि मरीज को लापरवाही से या अनुचित खुराक में एनेस्थीसिया दिया जाता था। तथ्य यह है कि रोगी की अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण जटिलता बढ़ीं और इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अजमेर के सरकारी अस्पताल में एक पेसमेकर लगाया जाना था जिसके बाद उसने 26 अक्टूबर 2001 को बच्चे को जन्म दिया। दुर्भाग्य से बच्चा जीवित नहीं बचा और दो सप्ताह से अधिक समय के बाद 14 नवंबर 2001 को अजमेर के अस्पताल में चल बसा। हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि बच्चे की मृत्यु रोगी को दी गई एनेस्थीसिया की वजह से हुई थी। मृत्यु के कारण के संबंध में बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के संबंध में कोई भी सामग्री नहीं है। यह नहीं देखा जा सकता कि बच्चा दो सप्ताह से अधिक समय तक जीवित रहा। अपीलकर्ता ने कहा कि बच्चे का जन्म उसकी गर्दन के चारों ओर गर्भनाल के साथ हुआ था और प्रसव के बाद प्रतिक्रिया के समय में लगभग 7 मिनट की देरी थी। इस तथ्य का कोई खंडन नहीं है। अपीलकर्ता जो एक डॉक्टर है, उसके खिलाफ किसी भी प्राथमिक सामग्री की अनुपस्थिति में अस्पष्ट आरोपों पर उस पर आपराधिक मुकदमा चलाना उपयुक्त नहीं होगा। “

संज्ञान के आदेश को अलग करते हुए पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 304 ए के तहत डॉक्टर के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। यह जेकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य केस में किए गए  अवलोकन का भी उल्लेख करता है, इसके तहत आपराधिक कानून के तहत लापरवाही के लिए एक पेशेवर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने कुछ किया है या कुछ ऐसा करने में विफल रहा है जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में कोई भी पेशेवर डॉक्टर अपनी साधारण इंद्रियों और समझदारी में ऐसा नहीं करता या करने में विफल रहता। आरोपी डॉक्टर द्वारा लिया गया खतरा ऐसी प्रकृति का होना चाहिए कि जिसके परिणामस्वरूप चोट संभावित रूप से आसन्न थी।”