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शव वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर चिकित्साधिकारी निलम्बित

अस्पताल में मृत्यु होने पर शव न ले जाने तक शव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अस्पताल की

लखनऊ। राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पिहानी, जनपद हरदोई में 13 मई को एक्सीडेन्ट के उपरान्त मृतक बच्चे के शव को शव वाहन उपलब्ध न कराये जाने की घटना को गम्भीरता से लेते हुये चिकित्सा अधिकारी, डाॅ0 अमित मिश्रा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशान्त त्रिवेदी द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी कर दिये गये हैं। श्री त्रिवेदी ने बताया कि प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरदोई द्वारा तत्समय ही उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण), हरदोई से जांच करायी गयी। उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (प्रतिरक्षण) से प्राप्त जांच आख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिहानी जनपद हरदोई में तैनात चिकित्सा अधिकारी, डाॅ अमित मिश्रा को दोषी पाया गया है।

प्रमुख सचिव ने बताया कि मृतक के परिजनों को उनकी मांग पर शव वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालय (पुरूष/महिला/संयुक्त) के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को दायित्व सौंपा गया है कि वे अपने परिसर में मृतक के शव की सुरक्षा व्यवस्था तब तक सुनिश्चित करेंगे, जब तक कि मृतक के परिजनों द्वारा शव ले नहीं जाया जाता। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मृतक के शव को कंधे, बैलगाड़ी, ठेलिया पर अथवा ऐसे निजी वाहन, जिसमें शव दिखायी देता हो, पर ले जाने की अनुमति न दी जाय।

यह भी निर्देश दिये गये हैं कि यदि इन आदेशों का अनुपालन किये जाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही प्रकाश में आती है, तो सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये उनके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

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