Saturday , November 23 2024

राज्य कर्मचारियों को अब पहले की तरह ही होगा चिकित्सा प्रति‍पूर्ति भुगतान

प्राइवेट हॉस्पिटल में हुए इलाज की प्रतिपूर्ति पर लगी रोक सुप्रीम कोट ने हटायी  

उत्‍तर प्रदेश के राज्‍य कर्मचारियों और राज्‍य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से आज एक खुशखबरी आयी। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पि‍टल से कराये गये इलाज की प्रतिपूर्ति के भुगतान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा लगायी गयी रोक हटाते हुए प्रतिपूर्ति भुगतान करने का रास्‍ता पहले की तरह साफ कर दिया है।

 

आपको बता दें कि एक जनहित याचिका पर राज्‍य कर्मचारियों को प्राइवेट हॉस्पि‍टल में कराये गये इलाज के लिए भुगतान पर हाईकोर्ट ने आदेश्‍ करते हुए पिछले साल 9 मार्च, 2018 को रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक के‍ लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इस याचिका पर शुक्रवार 11 जनवरी को सुनवाई करते हुए जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस दीपक अग्रवाल की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के आदेश दिये हैं।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्‍य सरकार चाहे तो राज्‍य कर्मचारियों के प्राइवेट हॉस्पिटल में कराये गये इलाज के लिए राज्‍य सरकार के बनाये नियमानुसार भुगतान कर सकती है।