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हाईकोर्ट के आदेश पैथोलॉजी रिपोर्ट पर दस्‍तखत पीजी पैथोलॉजिस्‍ट के ही मान्‍य

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पंजाब व हरियाणा उच्‍च न्‍यायालय ने दिया फैसला 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि पैथोलॉजी रिपोर्ट पर दस्‍तखत पैथोलॉजी में पोस्‍ट ग्रेजुएट डिग्रीधारक रजिस्‍टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ही मान्‍य होंगे। हाईकोर्ट ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में नॉर्थ गुजरात यूनिट ऑफ एसोसिएशन ऑफ सेल्‍फ एम्‍प्‍लायड ओनर्स (पैरामेडिकल) ऑफ प्राइवेट पैथोलॉजी लैबोरेटरीज ऑफ गुजरात बनाम नॉर्थ गुजरात पैथोलॉजिस्‍ट्स एसोसिएशन व अन्‍य के मुकदमे में दिये गये निर्णय के अनुसार ही दिया।

 

28 नवम्‍बर को चंडीगढ़ में न्‍यायमूर्ति राजन गुप्‍ता ने इस सम्‍बन्‍ध में एसोसिएशन ऑफ प्रैक्टिसिंग पैथोलॉजिस्‍ट्स, हरियाणा बनाम स्‍टेट ऑफ हरियाणा व अन्‍य के मुकदमे का निपटारा करते हुए फैसला सुनाया। हार्इकोर्ट में राज्‍य सरकार के वकील की ओर से लिख कर दिया गया कि इस राज्‍य सरकार द्वारा इस सम्‍बन्‍ध में सभी सम्‍बन्धित लोगों को आदेश दिये जा चुके हैं।

 

हाईकोर्ट के इस फैसले का स्‍वागत करते हुए एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्‍ट्स प्रैक्टिशनर्स हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी डॉ जीएन वर्मा ने एसोसिएशन के सभी सदस्‍यों को इसके लिए बधाई दी है।

 

आपको बता दें कि देश भर में इस तरह की सैकड़ों पैथोलॉजी हैं जिन्‍हें पैथोलॉजी में जांच करने वाले टेक्‍नीशियन्‍स चला रहे हैं। यही नहीं इन प्रयोगशालाओं में होने वाली जांच रिपोर्ट पर दस्‍तखत पोस्‍ट ग्रेजुएट पैथोलॉजिस्‍ट नहीं करता है।