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शादी-विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्‍या में और कटौती

-बंद स्‍थानों पर 100 लोगों तथा खुली जगह पर क्षमता से 40 फीसदी से कम लोगों की ही अनुमति

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिल्ली में बढ़ रहे केस को देखते हुए भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, इसी परिपेक्ष्‍य में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी शादी-विवाह जैसे समारोह में उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या घटाकर आधी कर दी है। ज्ञात हो उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, विशेषकर दिल्ली से लगे जिलों में अत्यंत सतर्कता बढ़ती जा रही है, हालांकि पूरे प्रदेश में टॉप पर राजधानी लखनऊ ही है।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा आज 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। नए निर्देशों के अनुसार अब कंटेनमेंट जोन के बाहर समस्त सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्‍यक्तियों की संख्‍या को घटा दिया गया है।

नये दिशानिर्देशों में किसी भी बंद स्थान जैसे हॉल या कमरे में निर्धारित क्षमता के 50% किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अनुमन्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त खुले स्थान या मैदान पर होने वाले समारोह में उस स्थान के क्षेत्रफल के 40% से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की शर्तें यथावत रहेंगी।