-मुख्य कोषाधिकारी ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया
सेहत टाइम्स
लखनऊ। पेंशनरों के लिए हमेशा से एक कठिनाई से भरी औपचारिकता रही वार्षिक जीवित प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी अब पेंशनरों को सशरीर कोषागार कार्यालय में उपस्थित होने की जरूर नहीं पड़ेगी। इसका सर्वाधिक लाभ उन वयोवृद्ध पेंशनरों को होगा जिनका मूवमेंट काफी दिक्कत भरा होता है, साथ ही अन्य पेंशनर्स के लिए भी यह एक सुविधाजनक कदम साबित होगा।
इस बारे में जवाहर भवन लखनऊ स्थित मुख्य कोषाधिकारी आनंद कुमार द्वारा पेंशनरों को सूचित किया गया है कि जवाहर भवन लखनऊ से पेंशन आहरित करने वाले सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों, जिनके जीवित प्रमाण पत्र की अवधि माह नवंबर एवं दिसंबर में समाप्त हो रही है, से उन्होंने अनुरोध किया है कि वे सभी अपने-अपने जीवित प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र की सुविधा का उपयोग करते हुए www.jeevanpramaan.gov.in साइट पर आवेदन करके अपना प्रमाण पत्र भेज सकते हैं।
वेबसाइट पर किस तरह आवेदन करना है, इस बारे में पेंशनर्स की सुविधा के लिए इसकी स्पष्ट जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम वेबसाइट पर पहुंचकर अपना आधार नंबर डालना है, इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, उसे डालना है, फिर पेंशनर का नाम, उसके बाद पेंशन का प्रकार यानी सर्विस पेंशन है या फैमिली पेंशन इसका जिक्र करना होगा, इसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी के रूप में स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश भरना होगा और डिसबर्सिंग एजेंसी के रूप में उत्तर प्रदेश ट्रेजरी-सब-ट्रेजरीज भरना होगा। इसके बाद ट्रेजरीज/एजेंसीज के कॉलम में लखनऊ II भरना होगा। इसके पश्चात पीपीओ नंबर भरना होगा, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर बैंक का आईएफएससी कोड डालना होगा तथा सबसे अंत में बायोमेट्रिक इंप्रेशन देना होगा।
मुख्य कोषाधिकारी ने कहा है कि इस सुविधा के लाभ के लिए पेंशनर अपने घर के नजदीकी पोस्ट ऑफिस या जन सुविधा केंद्र अथवा साइबर कैफे में भी जा सकते हैं, अथवा यदि उनके पास अपनी डिवाइस है, तो उससे भी भेज सकते हैं यानी किसी भी स्थिति में पेंशनर को कोषागार में आने की आवश्यकता नहीं है।